This is to inform all the eligible students willing to apply for scholarship under PM YASASVI CENTRAL SECTOR SCHEME OF TOP CLASS EDUCATION IN COLLEGE FOR OBC, EBC AND DNT STUDENTS (2023-24) that they can do so via the National Scholarship Portal (https://scholarships.gov.in/). The detailed scheme guidelines are being attached herewith and the interested students are supposed to read the documents carefully and apply under the scheme only if they fulfil all the eligibility criteria defined in the scheme guidelines. The eligibility criteria is mentioned below :
Eligibility Criteria:
1) Those OBC/EBC/DNT students having total annual family income from all sources up to Rs. 2.50 lakh and having secured admission in a full-time prescribed course in any of the notified institutions according to the general selection criteria prescribed by the concerned institution, will be eligible for scholarship under the Scheme to the extent of the number of scholarships (slots) allocated to the institution for the course.
2) In case the number of eligible students admitted exceeds the number of slots allotted to the institution, the scholarship will be restricted to the top students in the inter-se merit list based on the admission criteria for the course (CRL Rank in JEE Mains) However, if there is more than one student with equal marks for the last available slot in an institution, preference should be given to the student with the lower family income.
3) In case the institution finds that the number of eligible candidates in the 1st year are less than the number of slots allotted to it, the balance slots may be offered to eligible students studying in 2nd, 3rd and 4th year, etc. on the basis of inter-se merit of previous year’s result giving priority to those with higher number of years left to complete their respective course i.e. 2nd year students are to get priority over the 3rd year students and so on.
4) Thirty percent (30%) of slots allotted to the Institution shall be reserved for eligible girl students as per their inter-se merit. In the absence of sufficient number of girl students, the slots may be transferred to eligible boy students as per their inter-se-merit. However, the 30% slots as mentioned above will not include those girl students who are selected on the basis of their performance in the overall merit list of OBC/EBC/DNT students, as applicable, of the Institution.
5) The benefit of the Scheme will not be provided to more than 2 siblings in a family. The student will submit an affidavit in the Institution to certify that he/she is not the third sibling of the family who is availing benefit under the Scheme.
6) The scholarship will be terminated if the student fails to get promoted to the next semester/class.
7) As the fund is majorly earmarked for OBC, preference would be given to the OBC students while considering under the scheme.
Note:
a) Students selected under this scheme will be provided a one time assistance of Rs. 45000/- (maximum) for purchase of computer/laptop of reputed brand with accessories like UPS and printer. Normally, the student should purchase the computer/laptop including accessories in the first year he/she is awarded the scholarship. The student will submit the bill for purchase of the same while applying for the scholarship in the subsequent year to the institution. If the amount of purchase is less than the amount released to him/her under this head, the institution will then accordingly adjust the difference against the admissible grant to the student being proposed on the NSP.
b) The total number of slots under this scheme for Undergraduate students of the Institute is 100 (HUNDRED)
c) Students are expected to carefully read the attached documents for detailed eligibility criteria and guidelines and comply with them.
d) The tentative list of supporting documents required to be submitted to the institute is also being attached. Students must submit the documents to the institute after which the verification process will commence.
=============================================================================================================================================
ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेज में शीर्ष श्रेणी की शिक्षा की पीएम यशस्वी सेंट्रल सेक्टर योजना (2023-24) के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के इच्छुक सभी पात्र छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (https://scholarships.gov.in/) के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। विस्तृत योजना दिशानिर्देश संलग्न किए जा रहे हैं और इच्छुक छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और योजना के तहत तभी आवेदन करें जब वे योजना दिशानिर्देशों में परिभाषित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। पात्रता मानदंड नीचे उल्लिखित है:
पात्रता मानदंड:
1) वे ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी छात्र जिनकी सभी स्रोतों से कुल वार्षिक पारिवारिक आय रु. 2.50 लाख है / या इससे कम है।
2) यदि प्रवेशित पात्र छात्रों की संख्या संस्थान को आवंटित स्लॉट की संख्या से अधिक है, तो छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश मानदंड (जेईई मेन्स में सीआरएल रैंक) के आधार पर अंतर-मेरिट सूची में शीर्ष छात्रों तक सीमित रहेगी। यदि किसी संस्थान में अंतिम उपलब्ध स्लॉट के लिए समान अंक वाले एक से अधिक छात्र हैं, तो कम पारिवारिक आय वाले छात्र को प्राथमिकता दी जाएगी।
3) यदि संस्थान को ज्ञात होता है कि प्रथम वर्ष में पात्र उम्मीदवारों की संख्या उसे आवंटित स्लॉट की संख्या से कम है, तो शेष स्लॉट दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष आदि में पढ़ने वाले पात्र छात्रों को दिए जा सकते हैं। पिछले वर्ष के परिणाम की अंतर-योग्यता के आधार पर उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जिनके पास अपने संबंधित पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिक वर्ष बचे हैं, यानी दूसरे वर्ष के छात्रों को तीसरे वर्ष के छात्रों की तुलना में प्राथमिकता मिलनी है, इत्यादि।
4) संस्थान को आवंटित स्लॉट का तीस प्रतिशत (30%) पात्र छात्राओं के लिए उनकी पारस्परिक योग्यता के अनुसार आरक्षित किया जाएगा। पर्याप्त संख्या में छात्राओं के अभाव में, पात्र छात्रों को उनकी अंतर-मेरिट के अनुसार स्लॉट हस्तांतरित किए जा सकते हैं। उल्लिखित 30% स्लॉट में वे छात्राएं शामिल नहीं होंगी जिनका चयन संस्थान के ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी छात्रों की समग्र योग्यता सूची में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।
5) एक परिवार में 2 से अधिक भाई-बहनों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। छात्र को यह प्रमाणित करने के लिए संस्थान में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाला परिवार का तीसरा भाई/ बहन नहीं है।
6) यदि छात्र अगले सेमेस्टर/कक्षा में पदोन्नत होने में विफल रहता है तो छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जाएगी।
7) चूंकि फंड मुख्य रूप से ओबीसी के लिए निर्धारित किया गया है, इसलिए योजना के तहत विचार करते समय ओबीसी छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
नोट:
क) इस योजना के तहत चयनित छात्रों को 45000/- रुपये (अधिकतम) की सहायता प्रदान की जाएगी प्रतिष्ठित ब्रांड के कंप्यूटर/लैपटॉप के साथ यूपीएस और प्रिंटर जैसे सहायक उपकरणों की खरीद के लिए । आम तौर पर, छात्र को छात्रवृत्ति मिलने के पहले वर्ष में कंप्यूटर/लैपटॉप सहित सहायक उपकरण खरीदना चाहिए। छात्र अगले वर्ष छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय इसकी खरीद का बिल संस्थान में जमा करेगा। यदि खरीद की राशि इस मद के तहत उसे जारी की गई राशि से कम है, तो संस्थान तदनुसार एनएसपी पर प्रस्तावित छात्र को स्वीकार्य अनुदान के विरुद्ध अंतर को समायोजित करेगा।
ख) संस्थान के स्नातक छात्रों के लिए इस योजना के तहत स्लॉट की कुल संख्या 100 (सौ) है
ग) छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे विस्तृत पात्रता मानदंड और दिशानिर्देशों के लिए संलग्न दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और उनका अनुपालन करें।
घ) इस योजना के तहत पात्र छात्रों को जल्द से जल्द छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना होगा। संस्थान को प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक सहायक दस्तावेजों की अस्थायी सूची भी संलग्न की जा रही है। छात्रों को संस्थान में दस्तावेज जमा करने होंगे जिसके बाद सत्यापन प्रक्रिया शुरू होगी।